कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर
Women Reservation Bill 2024: भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका लगाई गई है. याचिका मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर की ओर से लगाई गई.
याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. साथ ही याचिका को मूल याचिका के साथ टैग किया. एक वकील के मुताबिक, मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू नीति लागू करने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है.
कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर की याचिका में कहा गया है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को नए सिरे से परिसीमन होने के बाद लागू करने के प्रावधान को हटाया जाए. इस कानून को 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले अपने सच्ची भावना में लागू किया जाए.
— Varunthakur (@VARUNTHKURADV) September 19, 2023
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कांग्रेस नेताओं ने उठाए ऐसे सवाल
केंद्र सरकार जब महिला आरक्षण का बिल लेकर आई थी तो विधेयक के कुछ प्रावधानों पर विपक्षियों ने सवाल खड़े किए. विरोध के क्रम में कांग्रेस ने देश के 21 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. जिसमें कांग्रेस की 21 महिला नेताओं ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर मोदी सरकार को बेनकाब करने की रणनीति के तहत प्रेस वार्ता की. कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना था कि मातृ शक्ति वंदन अधिनियम ऐसा लगता है- जैसे बस थाली सजाकर पेश कर दिया गया. इसको तत्काल लागू करने पर भाजपा ने सहमति नहीं बनाई. उन्होंने कहा कि लखनऊ के लोग ठग्गू के लड्डू को जानते हैं और बीजेपी की भी यही टैग लाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं.
कांग्रेस की महिला नेता ने कहा कि भाजपा अगर यह महिला आरक्षण लागू करना चाहती है तो इसे तत्काल लागू करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. महिला आरक्षण बिल का लाभ लेने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा. भारत के गृहमंत्री अमित शाह वर्ष 2029 में लागू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह 2030 तक भी लागू नहीं हो पाएगा.
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