Bharat Express

लीगल

जस्टिस अनीश दयाल ने अभियोजन पक्ष द्वारा सुदर्शन सिंह वजीर के सरेंडर की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया. अदालत ने कहा कि सुदर्शन सिंह वजीर को हिरासत में लिया जाना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के मामले में जांच करने और याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि अगर आप इसमें डुबकी लगाते हैं तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. हम इसमें अनुमति नहीं दे सकते है. 

जस्टिस हृषिकेश रॉय ने कहा, हमारा मानना ​​है कि यदि परिवहन वाहन का वजन 7500 किलोग्राम के अन्दर है तो एलएमवी लाइसेंस धारक भी उस वाहन को चला सकता है. इस फैसले से एलएमवी धारक को बीमा दावा करने में भी मदद मिलेगी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कई चेतावनी के बावजूद सुनवाई में बाधा डालने को लेकर एक वकील से जवाब मांगा है. उसने वकील से पूछा है कि उसके खिलाफ क्यों न अवमानना की कार्यवाही की जाए. न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि वकील उन्हें आदेश लिखवाने के दौरान बाधा डाल रहा था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण सिविल सेवा परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की डूबने से हुई मौत के संबंध में सीसीटीवी फुटेज और सैटेलाइट इमेज को सुरक्षित रखने की मांग याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के दो आरोपी मोहम्मद जलालुद्दीन व मोहम्मद वसीम को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. यह जमानत दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर 60/2020 में दी गई है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) के पार्षदों को प्रति वर्ष आवंटित होने वाली राशि को 15 करोड़ रुपए करने का दिल्ली सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया.

याचिकाकर्ता के वकील सतीश वर्मा का ने कहा, अदालत ने यह निर्देश दिया कि जो धार्मिक स्थल पहले से इन थानों में बने हुए हैं, उनके संबंध में एक स्पष्ट स्थिति रिपोर्ट पेश की जाए. यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो उस पर तत्काल रोक लगाई जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. जनवरी में निचली अदालत ने खालिद सैफी, इशरत जहां और 11 अन्य के खिलाफ हत्या की कोशिश के आरोप तय किए थे. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत बरी कर दिया गया था.