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CBI

इस प्रकरण में धोखाधड़ी के दौरान ग्राहकों से खूब रकम ऐंठी गई थी, बदले में उन्हें 100 रुपये के स्टांप पेपर दिए थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से भुगतान में असमंजस था और कई ग्राहकों को भुगतान नहीं मिला था.

SEEPZ-SEZ के अधिकारी रिश्वतखोरी में लिप्त थे. ये अधिकारी जगह आवंटन, आयातित माल के निपटान, ड्यूटी-फ्री आयातित सामान को खुले बाजार में बेचने और सिविल ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के बदले रिश्वत लेते थे.

एमसीडी में एमटीएस के पद पर तैनात धर्मेंद्र उर्फ पंडित जी ने एक शख्‍स ₹80,000 रिश्वत मांगी. सीबीआई ने उसे धर लिया. बहरहाल, मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

सीबीआई ने रिश्वतखोरी के एक मामले में डॉ. सुनील कुमार सिंह के खिलाफ 25 अगस्त 2009 को आरोप पत्र दाखिल किया था. अब आरोपी को 4 साल जेल और ₹30,000 के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

कोलकाता स्थित तीसरे विशेष न्यायाधीश ने BSNL के तत्कालीन टेलीकॉम ऑफिस असिस्टेंट-कम-कैशियर चंदन विश्वास को 7 साल के कठोर कारावास और 55,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

असम पोंजी स्कैम मामलों की जांच में तेजी आ रही है. गुवाहाटी स्थित विशेष सीबीआई अदालत में नई चार्जशीट दायर की गई है, सीबीआई के समक्ष कुल पांच मामले सामने आए हैं.

कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका सही भावना से दाखिल की गई नहीं लगती है. यह ऐसी जांच का अनुरोध करती है जो मामले से संबंधित नहीं है. उसने कहा कि आप चंदा देने के एवज में लाभ पहुंचाए जाने के आधार पर मामला खड़े कर रहे हैं.

Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब से संबंधित सीबीआई और ईडी दोनों मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 23 दिसंबर को सुनवाई करेगा.

मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि तिहाड़ जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करने की सुविधा पहले से उपलब्ध है.

सीबीआई को कोर्ट ने करीब 30 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी के लिए अतिरिक्त समय दिया था. सीबीआई द्वारा दायर अंतिम चार्जशीट में 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है.