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Delhi High Court

विभव कुमार ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कहा है कि उन्हें जबरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया इसके साथ ही जबरदस्ती कस्टडी में रखने का मुआवजा भी मिले और पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो।

विदाई कार्यक्रम में हाईकोर्ट के सभी साथी न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति सचदेवा और न्यायमूर्ति राव के परिवार के सदस्य तथा वकील शामिल हुए।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने लापरवाह और निराधार आरोप लगाए हैं. उसका उद्देश्य बिना किसी आधार के गलत आरोप लगाना है.

अदालत ने कहा कि डीडीए को अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और याचिकाकर्ता सोसायटी तथा उसके सदस्य इस ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में कोई बाधा या रुकावट पैदा नहीं करेंगे.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि कोर्ट का सुधार जारी रहेगा और गर्मी की छुट्टियों के बाद कोर्ट के फिर से खुलने पर कुछ और नई सुविधाओं की शुरूआत की जाएगी.

याचिका में तर्क दिया है कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद AAP और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट की थी.

शरजील इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिए, जहां उन्होंने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी थी.

मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग है।

सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा PMLA की कई धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं.

न्यायमूर्ति ने यह दिशा-निर्देश दो लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. जिन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उन्हें दोषसिद्धि के फैसले की प्रति नहीं दी गई थी.