Bharat Express DD Free Dish
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital
Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital

Indian Railways: ट्रेन टिकट बावजूद भी प्‍लेटफॉर्म पर भरना पड़ सकता है फाइन, जानिए रेलवे का ये नया न‍ियम! 

अगर आप भारतीय रेलवे से सफर के लिए टिकट लिया है और आप प्‍लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. आइए जानते हैं रेलवे का ये खास नियम…

इंडियन रेलवे

अक्सर हम सभी रेलवे स्टेशनों पर अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों को छोड़ने या लेने जाते हैं और अंतिम समय तक उनके साथ रहते है जिसके लिए प्लेटफ़ॉर्म टिकट  लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अब प्लेटफॉर्म टिकट के बावजूद भी आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. दरअसल भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और व्‍यवस्‍था को देखते हुए कुछ नियम बनाए हैं. यदि आप इन नियमों का उल्‍लंघन करते है तो आपपर भी जुर्माना लगाया जा सकता है.

जानिए प्‍लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करने का समय 

यदि आप ट्रेन टिकट लेकर किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो इसका भी टाइम लिमिट तय किया गया है कि आप कितने देर तक किसी ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं. यह समय रात और दिन के लिए अलग-अलग है. यदि आपकी ट्रेन दिन में है तो आप ट्रेन के समय से दो घंटे पहले स्‍टेशन पर जा सकते हैं. अगर ट्रेन रात की है तो आप प्‍लेटफॉर्म पर 6 घंटे पहले जा सकते हैं. इसमें आपको किसी भी तरह का फाइन नहीं देना होगा, लेकिन यदि आप तय  समय से पहले ही प्‍लेटफॉर्म पर जाते हैं तो टीटीई आपसे फाइन चार्ज कर सकता है.

प्‍लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी

लेकिन किसी कारणवस आप इन समय अंतराल से ज्‍यादा प्‍लेटफॉर्म पर रहने वाले है तो आपको प्‍लेटफॉर्म टिकट लेना जरूरी है. प्‍लेटफॉर्म टिकट लेने के बाद आप उस  आप प्‍लेटफॉर्म पर समय बिता सकते हैं. ऐसा करने पर आप जुर्माना से बच सकते है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है.

यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए बनाया गया ये नियम 

बता दें कि ये नियम भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की भीड़ को प्‍लेटफॉर्म पर कम करने के लिए बनाया गया है. अगर कोई यात्री रात में ट्रेन से उतरता है और घर जाने के बजाय प्‍लेफॉर्म पर 6 घंटे के लिए रूक सकता है. इसके साथ ही लंबी दूरी की यात्रा करने वाले एक ट्रेन से उतरकर दूसरे ट्रेन का इंतजार दिन में 2 घंटे तक ही कर सकते है.



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Uttar Pradesh Police Mission Shakti Digital