Old Pension Scheme To All CAPF Personnel: दिल्ली हाईकोर्ट ने पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों के दित में अहम फैसला सुनाया है. सभी CAPF (Central Armed Police Forces) के जवानों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ (Benefits Of Old Pension Scheme) दिया जा रहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को 8 हफ्तों के भीतर निर्देश जारी करने को कहा गया है. जस्टिस सुरेश कुमार कैट और जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार ओल्ड पेंशन योजना का लाभ CRPF, BSF, CISF और ITBP के सभी कर्मचारियों को मिलेगा. कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि 22 दिसंबर 2013 को जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार सभी आर्म फोर्स को छोड़कर सेंट्रल गर्वमेंट के अन्य कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है.
ओल्ड पेंशन योजना को लेकर कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि ओल्ड पेंशन योजना आर्म फोर्स के लिए पहले से ही दिया गया है. ऐसे में कोई नई पेंशन योजना को लागू नहीं किया गया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि नई पेंशन योजना के नोटिफिकेशन में यही जानकारी दी गई है कि नई पेंशन योजना आर्म फोर्स के लिए नहीं है. इसका मतलब है कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ सीएपीएफ कर्मियों को ही दिया गया है.
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गृह मंत्रालय के अधीन है आर्म फोर्स
दिल्ली हाईकोर्ट ने पेंशन और PW डिपॉर्टमेंट के नवंबर 2003 के मेमोरैडम, 6 दिसंबर 2004 के स्पष्टीकरण लेटर और 17 दिसंबर 2022 के ऑफिस के मेमोरैडम को देखा है. इन सभी अधिसूचनाओं के मुताबिक BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, असम राइफल्स और SSB सेंट्रल फोर्स गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) में ही आता हैं.
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