Aadhaar PAn Link Last Date extended: पैन कार्ड आयकर जमा करने और रिटर्न फाइलिंग सहित कई वित्तीय कामों के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पेन से आधार लिंक की डेट बढ़ाने का फैसला लिया है. क्योंकि अभी तक करोड़ों लोग ऐसे थे जिन्होने पेन से आधार लिंक नहीं कराया था. इसके साथ ही जो लोग जून 2023 तक भी यह जरूरी काम नहीं करा पाएंगे. अभी तक 31 मार्च तक आधार पेन लिंक कराने की लास्ट डेट थी. जिसे अब बढ़ा कर 1 जून कर दिया गया है.
आधार को पैन कार्ड से जोड़ने के विभिन्न तरीके क्या हैं?
आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं . क्विक लिंक्स टैब के तहत आधार लिंक विकल्प पर क्लिक करें. अपना आधार और पैन कार्ड नंबर दर्ज करें. ओटीपी प्राप्त करने के लिए अपने पैन कार्ड और मोबाइल नंबर की पुष्टि करें. अब इनकम टैक्स फाइल प्रोसेस पर जाएं और पेमेंट मोड और असेसमेंट ईयर डालें. आपका भुगतान सफल होने के बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा.
इसके अलावा, 31 मार्च, 2022 तक आधार और पैन को जोड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं था, आईटीडी रुपये का शुल्क पेश करता है. अप्रैल और जून 2022 के बीच आधार-पैन लिंकिंग के लिए 500 रुपये. और अब, जो लोग जुलाई 2022 के बाद अपने आधार को पैन से लिंक करते हैं, उन्हें शुल्क के रूप में 1000 रुपये का भुगतान करना होगा.
आधार पैन लिंक स्थिति की जांच कैसे करें?
आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं .
अब अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.
‘आधार लिंक स्थिति देखें’ के लिए आगे बढ़ें.
अगले कुछ सेकंड में आपको आपकी जानकारी मिल जाएगी.
ये भी पढ़ें- PAN-Aadhar Linking: पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे लिंक
आधार को पैन से लिंक न करने के क्या नुकसान हैं?
निष्क्रिय पैन कार्ड के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करना कठिन होगा.
लंबित टैक्स रिटर्न पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की जाएगी.
अनुपयोगी पैन कार्ड लंबित कर रिफंड प्राप्त नहीं कर सकते.
एक बार जब पैन सक्रिय नहीं हो जाता है, लंबित कार्यवाही, जैसे कि दोषपूर्ण रिटर्न शामिल हैं, को पूरा नहीं किया जा सकता है.
एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर, कर को अधिक दर से रोकना होगा.
महत्वपूर्ण भुगतान लेनदेन के लिए अमान्य पैन कार्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता है.