ईपीएफ निकालने के इच्छुक व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए कि निकासी दोनों तरह से संभव है. इसी तरह, आप ऑफ़लाइन या ऑनलाइन मोड के माध्यम से राशि निकालने का विकल्प चुन सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में आंशिक ईपीएफ निकासी की जा सकती है. दूसरी ओर, सेवानिवृत्त व्यक्तियों या दो महीने की बेरोजगारी वाले व्यक्तियों के लिए पूर्ण निकासी की अनुमति है.
ईपीएफ ऑफलाइन कैसे निकालें?
कंपोजिट क्लेम फॉर्म (आधार) के माध्यम से आवेदन करने वाले व्यक्तियों को आधार संख्या को प्राथमिक बैंक खाता संख्या (आधार सीडिंग के रूप में जाना जाता है) से जोड़ना होगा और बैंक खाता विवरण प्रदान करना होगा. इसके अलावा, इसे पोर्टल के माध्यम से एक सक्रियण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है.
दूसरी ओर गैर-आधार के साथ आवेदन करने वाले व्यक्तियों को ईपीएफ निकालने के लिए आधार सीडिंग प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है.
एक बार जब व्यक्ति डेटा भर देते हैं, तो उन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार ईपीएफओ कार्यालय में फॉर्म जमा करना होगा। यहां एंप्लॉयर का वेरिफिकेशन भी जरूरी है.
ईपीएफ ऑनलाइन कैसे निकालें?
ईपीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का उल्लेख निम्नलिखित है.
ईपीएफओ पोर्टल पर सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर जाएं.
पासवर्ड, यूएएन और कैप्चा कोड के साथ अपने खाते में साइन इन करें.
ऑनलाइन सर्विसेज’ टैब से ‘क्लेम (फॉर्म-19, 31, 10सी और 10डी)’ चुनें.
एक नया वेबपेज खुलेगा जहां आपको यूएएन से जुड़ा सही बैंक खाता नंबर देना होगा.
बैंक खाता विवरण सत्यापित करने के बाद, आपको ईपीएफओ द्वारा दिए नियमों और शर्तों की पुष्टि करनी होगी.
‘ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें.
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EPF निकालने में कितना समय लगता है?
EPF निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन में 3 कार्य दिवस लग सकते हैं.
वहीं, ईपीएफ निकासी के ऑफलाइन आवेदनों के निपटारे में 20 दिन तक का समय लग सकता है.
EPF कितनी बार निकाला जा सकता है?
शादी के उद्देश्य से ईपीएफ निकालने के इच्छुक व्यक्ति केवल 3 बार ही ऐसा कर सकते हैं.
प्लॉट या घर खरीदने या घर बनाने के लिए ईपीएफ निकालने वाले व्यक्ति एक बार के ईपीएफ अग्रिम दावे के लिए आवेदन कर सकते हैं.
चिकित्सा आपात स्थिति (सेवानिवृत्ति से पहले) के मामले में निकासी की कोई निश्चित सीमा नहीं है.
मैट्रिकोत्तर शिक्षा के वित्तपोषण के लिए ईपीएफ निकासी 3 बार की जा सकती है.