ईपीएफओ
EPFO अक्सर अपने सब्सक्राइबर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एडवांस पैसों की सुविधा देता रहता है.बीमारी के अलावा EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को शादी-विवाह के लिए भी एडवांस पैसों की सुविधा दे रहा है. इसके तहत, EPFO सब्सक्राइब्ड कर्मचारी को अपने ईपीएफ खाते से अपनी खुद की, अपने भाई-बहन, बेटा-बेटी की शादी के लिए मैरिज एडवांस का लाभ मिल रहा है. EPFO के मैरिज एडवांस में मिलने वाले पैसों की सबसे खास बात ये है कि मेंबर को इसे वापस लौटाना भी नहीं देना होता है.
मैरिज एडवांस के लिए क्या हैं शर्तें
EPFO खाते से मैरिज एडवांस लेने के लिए मेंबर की पीएफ फंड में 7 साल की सदस्यता पूरी होनी चाहिए.
पीएफ खाते में ब्याज सहित उसके योगदान की राशि 1 हजार रुपये या इससे अधिक होनी जरूरी है.
शादी या पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए 3 बार से ज्यादा एडवांस न लिया गया हो.
अगर कोई मेंबर इन तीनों शर्तों को पूरा कर लेता है तो वह अपने पीएफ खाते से मैरिज एडवांस क्लेम कर सकता है. मैरिज एडवांस के जरिए मेंबर अपने पीएफ खाते में ब्याज सहित अपने योगदान का 50 प्रतिशत राशि एडवांस ले सकता है.
मैरिज एडवांस लेने के लिए फॉर्म 31 भरना होगा
मैरिज एडवांस लेने के लिए ईपीएफ सब्सक्राइबर को Form 31 भरना होता है. ये फॉर्म आप ईपीएफओ की वेबसाइट के साथ-साथ उमंग मोबाइल ऐप पर भी जा कर भर सकते हैं. आपको बता दें कि मैरिज एडवांस लेने के लिए Form 31 के साथ किसी भी तरह का सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है.
फॉर्म 31 भरते समय रखें सावधानी
मैरिज एडवांस के लिए फॉर्म 31 भरते समय आपको खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है. इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि फॉर्म में आपके द्वारा दी जाने वाली जानकारी बिल्कुल सही हो. ऑटो-फिल के तहत आने वाले डाटा को भी चेक करना बहुत जरूरी है.
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