AAP विधायक अमानतुल्लाह खान.
दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद सोमवार को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट को ईडी ने बताया था कि वह इस मामले में पहले ही चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. ऐसे में आरोपी अमानतुल्ला खान के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्टशीट दाखिल करेगी.
जमानत की मांग
वहीं अमानतुल्लाह के वकील ने अदालत में कहा था कि वह रोजाना ईडी दफ्तर में पेश होने के लिए तैयार है. उन्हें किसी भी शर्त पर रिहा कर दिया जाए. अमानतुल्लाह ने ईडी द्वारा बार-बार एक ही सवाल पूछे जाने पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने कहा था कि मैं 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हुआ, मुझसे 13 घंटे तक पूछताछ की गई. अब फिर मुझसे वही सवाल पूछे जा रहे है. इस पर कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या यह सच है कि एक ही सबूत से अमानतुल्लाह खान का सामना कराया जा रहा है? ईडी ने कहा था कि पूछताछ का एक पहलू है कि एक ही बात का सामना कराया जा रहा है, लेकिन यह यह देखने की जरूरत है कि जांच चल रही है और उनसे पूछताछ बहुत जरूरी है.
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अमानतुल्लाह के खिलाफ 2 एफआईआर
बता दें कि अमानतुल्लाह खान से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दो एफआईआर से जुड़ा है. एक एफआईआर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी दिल्ली एसीबी द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है.
ईडी का आरोप है कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया. एजेंसी ने इस मामले में जनवरी में चार्जशीट दाखिल कह थी और खान के तीन सहयोगियों जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
-भारत एक्सप्रेस