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सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति, कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र ने दी मंजूरी

Supreme Court: जब ये न्यायाधीश अगले सप्ताह की शुरुआत में पद की शपथ लेंगे, तो शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो जाएगी. फिलहाल शीर्ष अदालत में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सहित 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति की गई है. पिछले कुछ समय से कॉलेजियम को लेकर कार्यपालिका और न्‍यायपालिका के बीच खींचतान चल रही थी. इसी बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच न्‍यायाधीशों के नामों को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने पिछले महीने ही इन नामों की सिफारिश की थी. शीर्ष अदालत के कठिन सवालों का सामना करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पांच जजों की नियुक्ति को लेकर लंबित सिफारिशों पर रविवार तक घोषणा कर दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर राष्‍ट्रपति ने मुहर लगा दी है.

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी वी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये जाने की ट्वीट के जरिये घोषणा की.

सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की संख्या 32 हुई

जब ये न्यायाधीश अगले सप्ताह की शुरुआत में पद की शपथ लेंगे, तो शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो जाएगी. फिलहाल शीर्ष अदालत में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सहित 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि सीजेआई सहित इसकी स्वीकृत संख्या 34 है. ये नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय की एक पीठ द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सरकार की ओर से देरी पर कड़ी टिप्पणियों के बीच आई हैं. एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन पांच नियुक्तियों का पीठ की टिप्पणी से कोई लेना-देना नहीं है और ये नियुक्तियां केंद्र द्वारा सुविचारित निर्णय के बाद की गई हैं.

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मामले ने पकड़ा था तूल

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी किए जाने का मामले तूल पकड़ गया था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पांच दिन का अल्टीमेटम दिया था. जबकि सरकार की तरफ से कहा गया थ कि नियुक्ति के संबंध में रविवार तक निर्णय कर लेंगे. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच 13 फरवरी को सुनवाई करेगी.

– भारत एक्सप्रेस

 



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