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karkardooma court

दिल्ली दंगा केस में आरोपियों को दस्तावेज न देने पर कोर्ट ने पुलिस अधिकारी को फटकार लगाई. जांच में देरी को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हत्या के छह आरोपियों का पॉलीग्राफी, वॉइस स्टेट एनालिसिस और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सहित अन्य परीक्षण कराने की दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है.

दरअसल यह मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने की घटना से जुड़ा था. एक ट्रक ड्राइवर सुखदेव ने वर्ष 2012 में लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली थी. जिस पर सभी पक्षों की जिरह के बाद अदालत ने ड्राइवर को दोषी ठहराया है.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रणांचल ने कहा कि पेश परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपियों को भीड़ का हिस्सा होने के रूप में पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में 57 लोगों पर आरोप तय किए, जिसमें तोड़फोड़, आगजनी और चोट पहुंचाने के मामले शामिल हैं. आरोपियों को साजिश रचने के आरोप से मुक्त किया गया.

सीलमपुर में 17 साल के कुणाल की हत्या में लेडी डॉन जिकरा खान गिरफ्तार. कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड दी. बदले की साजिश, हथियार बरामद. परिजनों ने फांसी की मांग की.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में हत्या के आरोप में पांच लोगों को बरी कर दिया. आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी किया गया.

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की पोस्ट सिर्फ ग्रुप के दूसरे सदस्यों की नजर में हीरो बनने के इरादे से डाली जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर आरोपी को दोषी साबित नही किया जा सकता है.

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगे के दौरान ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में 11 मुस्लिम आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि 8 हिंदू आरोपियों पर हत्या के आरोप तय किए.

दिल्ली दंगों की आरोपी शिफा उर रहमान को कोर्ट ने 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल दी है, जिससे वे दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में भाग ले सकेंगे