सांकेतिक फोटो
Delhi Labor Department approved draft: यदि आप नौकरी करते है और दिल्ली में रहते है तो आपके लिए अच्छी खबर है. अगर आप ऑफिस में ओवरटाइम काम करते हैं तो अब आपको इसके लिए अतिरिक्त पैसे मिलेंगे. हाल ही में दिल्ली सरकार के एक फैसले को श्रम विभाग ने मंजूरी दे दी है. जिसमें अगर कर्मचारी ओवरटाइम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त पैसे मिलते हैं. इस फैसले के बाद अगर कोई कर्मचारी एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा और एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करता है तो इसे ओवरटाइम माना जाएगा और इसके लिए उसे अतिरिक्त पैसे भी मिलेंगे.
वहीं, श्रम विभाग के फैसले के बाद कोई भी कर्मचारी ओवरटाइम पर भी एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और न ही कोई हफ्ते में 7 दिन काम करेगा. यानी एक कर्मचारी ओवरटाइम पर एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा.
ज्वाइनिंग एवं एक्सपीरियंस लेटर अनिवार्य रूप से देना होगा
श्रम विभाग के निर्णय के अनुसार किसी भी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को नौकरी ज्वाइन करने पर ज्वाइनिंग लेटर व नौकरी छोड़ने पर अनुभव पत्र देना आवश्यक होगा. इसके अलावा हर महीने सैलरी स्लिप के जरिए सैलरी का ब्योरा देना भी जरूरी होगा.
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महिलाएं नाइट शिफ्ट कर सकेंगी
श्रम विभाग ने एक अन्य फैसले में कहा है कि अब महिलाएं अपनी मर्जी से ऑफिस में नाइट शिफ्ट कर सकती हैं. इस दौरान उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी. इसके मुताबिक महिलाएं अपनी मर्जी से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम कर सकती हैं. इसके लिए ऑफिस में उन्हें कैब सर्विस और डिनर देना अनिवार्य होगा. यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी महिला नाइट शिफ्ट के दौरान अकेले काम न करे.
वहीं दफ्तरों को अपने कार्यस्थल पर महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए काम करना होगा. वहीं, कोई भी कंपनी किसी महिला कर्मचारी से उसकी मर्जी के बिना रात में काम नहीं करवा सकती है। इसके अलावा हर कंपनी को अपने कार्यालय में महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न की समुचित व्यवस्था करनी होगी.
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