पैन आधार लिंक
How to Link PAN With Aadhaar: केंद्र सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए डेडलाइन 31 मार्च, 2023 जारी कर दी है. जिन लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है और वे लास्ट डेट तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो उनका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा. वे लोग पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे. अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना अनिवार्य है, जो कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या है. हालाँकि, सरकार द्वारा अधिसूचित इस नियम में कुछ छूट हैं.
पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया है, हालांकि, वर्तमान समय सीमा 31 मार्च, 2023 है और इस बार यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन 01 अप्रैल, 2023 से अमान्य हो जाएगा. “आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए यह अनिवार्य है, जो 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं. 1 अप्रैल, 2023 से, अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन-आधार लिंक की आवश्यकता किसे नहीं है
असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले.
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी.
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु.
भारत का नागरिक नहीं है.
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क्या पैन कार्ड और आधार लिंक सभी के लिए अनिवार्य है?
आधार-पैन लिंकेज की आवश्यकता किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती है जो उपर्युक्त क्षेत्रों में रह रहा हो
हालाँकि, प्रदान की गई छूट नवीनतम सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधनों के अधीन हैं
उपरोक्त किसी भी श्रेणी में आने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए स्वेच्छा से आधार को पैन से जोड़ने के लिए निर्दिष्ट राशि का शुल्क भुगतान करना आवश्यक है
आधार और पैन को कैसे लिंक करें?
पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्री लॉग इन और पोस्ट लॉगिन मोड दोनों में लिंक कर सकते हैं.
ऑनलाइन लिंकिंग
आप आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाकर अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं.