PAN Card Reapply: पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर सबसे अहम बिजनेस आईडी है. देश में किसी भी तरह का वित्तीय लेनदेन करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी. ऐसे में आपके पास यह जरूरी दस्तावेज होना बेहद जरूरी है. यह एक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है. अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इसके लिए दोबारा आवेदन करके घर बैठे डुप्लीकेट पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे खोया हुआ पैन कार्ड वापस पाया जा सकता है-
पैन कार्ड खो जाने पर तुरंत करें ये काम-
अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो सबसे पहले आप इसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं. पैन एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है. ऐसे में कोई भी इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए आपको इसके गायब होने की सूचना पुलिस को पहले से देनी चाहिए. इसके बाद आप दोबारा डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में.
पैन कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन-
-इसके लिए सबसे पहले एनएसडीएल की आधिकारिक वेबसाइट https://www.protean-tinpan.com/ पर
-इसके बाद आपको Changes/Correction in Existing Pan data को सेलेक्ट करना है.
-इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आवेदक को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
-इसके बाद एक टोकन नंबर जेनरेट होगा जो आवेदक के ईमेल पर भेजा जाएगा.
-इसके बाद आपको व्यक्तिगत विवरण दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप भौतिक या ई-केवाईसी या ई-साइन के माध्यम से सभी विवरण जमा कर सकते है.
-इसके बाद, आपको अपने विवरण को सत्यापित करने के लिए एनएसडीएल कार्यालय को मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, 10वीं प्रमाण पत्र आदि की एक प्रति भेजनी होगी.
-वहीं ई-केवाईसी के लिए आपको आधार नंबर पर प्राप्त ओटीपी को वेबसाइट पर दर्ज करना होगा.
-इसके बाद ई-पैन या फिजिकल पैन में से अपनी जरूरत के विकल्प को चुनें.
-इसके बाद अपना पता भरें और इसके बाद पेमेंट करें.
-भारत में रहने वालों को 50 रुपये और विदेश में रहने वालों को 959 रुपये शुल्क देना होगा.
-इसके बाद 15 से 20 दिनों में आपको फिजिकल पैन कार्ड मिल जाएगा.
-वहीं, ई-पैन कार्ड सिर्फ 10 मिनट में मिल जाएगा और आप इसकी डिजिटल कॉपी सेव कर सकते हैं.
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.