मच्छर काटने पर सूजन या फफोले? जानें क्या है स्किटर सिंड्रोम
संजय सिंह (फोटो फाइल)
Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी हिरासत 13 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. हालांकि इस दौरान संजय सिंह ने कोर्ट में कुछ ऐसी बातें कही, जिससे सनसनी मच गई. आप नेता ने अपने एनकाउंटर की आशंका जतायी है. उन्होंने का कहा कि जांच एजेंसी कोर्ट में कहती है कि हम ईडी दफ्तर में रखने को तैयार हैं, लेकिन वहां पहुने पर हमे थाने चलने का हुक्म चलाते हैं. कोर्ट में इस मुद्दे पर काफी देर तक बहस रही.
इसके अलावा कोर्ट में जांच एजेंसी ईडी ने कोर्ट में कहा कि आप नेता संजय सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे है. इसलिए हम उनकी हिरासत की मांग करते है. इसके चलते ही कोर्ट ने संजय सिंह की हिरासत को बढ़ा दिया है.
कोर्ट के आदेश के बाद ईडी अब तीन और दिन सिंह से पूछताछ कर सकेगी. संजय सिंह की हिरासत अवधि मंगलवार को खत्म हो रही थी. ईडी की ओर से पेश वकील ने दावा किया कि मामले में भारी-भरकम राशि का लेनदेन हुआ, जिसका पता लगाने के लिए संजय सिंह से और पूछताछ करने की जरुरत है. वहीं आप नेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दावा किया कि ईडी के पास इस मामले में आप नेता की हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई आधार नहीं है क्योंकि यह सह-आरोपी अमित अरोड़ा के बदलते बयानों पर आधारित है.
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संजय सिंह ने कोर्ट के सामने दावा किया कि ईडी ने उन्हें गुप्त उद्देश्य से अपने दफ्तार से बाहर निकालने की कोशिश की. उन्होंने जज को बताया कि, ‘‘सुनवाई की पिछली तारीख पर आपके द्वारा (ईडी को) रिमांड दिए जाने के बाद, रात 10 बजे मुझे बताया गया कि मुझे कहीं और ले जाया जा रहा है. मैंने पूछा कि उन्होंने कोर्ट को सूचित क्यों नहीं किया. तब ईडी के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास ऊपर से लोगों के फोन आये हैं. मैंने उनसे कहा कि मैं अदालत के आदेश के बिना बाहर नहीं जाऊंगा. उन्होंने मुझसे यह बात लिखित में देने को कहा.’’
आप नेता ने आगे ने दावा किया कि, ‘‘अगले दिन ईडी के अधिकारियों ने वही बात कही. उनका कुछ गुप्त उद्देश्य था. मैंने पूछा कि अगर मैं एनकाउंटर में मारा गया तो क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा ? उन्होंने कहा कि वे जिम्मेदार होंगे. जब मैं मर गया तो जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाएगा. मैंने बार-बार अदालत का आदेश मांगा.’’
इससे जस्टिस ने ईडी से पूछा कि वह संजय सिंह से अपना कार्यालय छोड़ने की अनिच्छा के बारे में लिखित बयान क्यों चाहते हैं. जस्टीस ने कहा, ‘‘आपको उन्हें अदालत के आदेश के बिना कहीं नहीं ले जाना चाहिए.’’
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