Delhi news Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अदालत ने एक दबंग बिल्डर की कारगुजारी पर लगाम लगाने की कार्रवाई शुरू कराई है. अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पीड़ित ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. अब हाईकोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में स्टे-ऑर्डर जारी कर दिया है. हाईकोर्ट से स्टे-ऑर्डर मिलने पर ज़िला पुलिस के अफ़सर मौक़े पर पहुँच गए हैं.
संवाददाता के अनुसार, पुलिस के आलाधिकारी आरोपी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में हैं. जमीन पर बनवाई गई दीवार तोड़ने का काम शुरू करा दिया गया है. वहीं, हाईकोर्ट के आदेश से भ्रष्ट राजस्व अधिकारियों की नींद भी उड़ने लगी है, उन्हें डर सता रहा है कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा.
‘ऑपरेशन बेनकाब’ से हुआ कारगुजारियों का खुलासा
मामला दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके चर्च मॉल रोड पर स्थित गोगिया फार्म का है. एक दिव्यांग मोनिका गोगिया ने बिल्डर शैली थापर पर अपनी जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था. करोड़ों की संपत्ति बिल्डर के नाम कर दी गई थी.
गोगिया फॉर्म के 4 हजार गज के हिस्से बेचने के लिए फार्म मालिक मोनिका गोगिया ने बिल्डर शैली थापर से करार किया था. 38 करोड़ रुपये में हुए इस सौदे के लिए थापर ने 10 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया और बाकी रकम रजिस्ट्री से पहले देने का वायदा किया था.
इसके बाद 23 फरवरी 2024 को मोनिका गोगिया को मेहरौली सब-रजिस्ट्रार दफ्तर ले जाकर दस्तावेजी औपचारिकता पूरी करा ली गईं. जहां मोनिका ने बकाया राशि का भुगतान नहीं होने तक सब-रजिस्ट्रार के सामने पेश होकर रजिस्ट्री करने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया.
सब-रजिस्ट्रार पर मिलीभगत का आरोप
इसके बाद उन्हें शक हुआ तो उन्होंने 27 फरवरी को मेहरौली सब-रजिस्ट्रार शोभा तौला और डीएम एम. चैतन्य प्रसाद के दफ्तर में इसकी शिकायत की और रजिस्ट्री नहीं कराने की लिए गुहार लगाई थी.
मोनिका गोगिया का आरोप है कि इसके बावजूद सब-रजिस्ट्रार ने तमाम तथ्यों को दरकिनार कर उनकी संपत्ति की रजिस्ट्री बिल्डर शैली थापर के नाम कर दी.
इस पूरे मामले की भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क की एसआईटी ने पड़ताल की थी. मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता नजर आ रहा है. भारत एक्सप्रेस वेबसाइट पर 9 मार्च को ही इस संबंध में एक पड़ताल भी प्रकाशित की गई थी.
-भारत एक्सप्रेस
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