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Satyendar Jain Bail: दिल्‍ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इस तारीख तक बढ़ी अंतरिम जमानत

अरविंद केजरीवाल के करीबी नेता सत्येन्द्र जैन, जो दिल्‍ली के मंत्री थे, उनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट में उन्‍होंने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, उन्‍होंने कहा था कि तबियत काफी खराब रहती है. इसलिए वो अभी जेल से बाहर रहेंगे.

Satyendar Jain

सत्येंद्र जैन

Satyendar Jain Bail Supreme Court: दिल्ली के पूर्व मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र कुमार जैन को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सत्येंद्र जैन को पहले दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है. अब सत्येंद्र जैन 6 नवंबर तक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर रहेंगे. इससे पहले सितंबर महीने में कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 8 अक्तूबर तक बढ़ाई थी.

बता दें कि सत्येंद्र जैन कई महीनों तक जेल में रहे हैं. सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की शिकायत पर आधारित है. शिकायत में उनके ऊपर आरोप है कि सत्येन्द्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं. जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे पाए थे. उनको मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेज दिया गया.

जेल में घट गया था 35 किलो वजन

जेल में सत्येन्द्र जैन का वजन काफी कम हो गया और वो पतले हो गए. उनकी तबियत बिगड़ने लगी. जमानत के लिए उन्‍होंने शीर्ष अदालत का रुख किया. उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. उनके वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि हिरासत में उनका स्‍वास्‍थ्‍य गिर रहा है. उनका वजन 35 किलो कम हो गया है और वह काफी पतले हो गये हैं. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन को 26 मई को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी.

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21 जुलाई को सर्जरी हुई, तब से हैं जमानत पर

अदालत ने सत्येन्द्र जैन को मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने ना छोड़ने का भी आदेश दिया. जेल से बाहर निकलने पर जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई. तब से चिकित्सा आधार पर उनको दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जा रही है. हालांकि, उन्हें इस मामले में बरी नहीं किया गया है, बल्कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि फिर से बढ़ा दी है.

— भारत एक्सप्रेस



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