नूंह हिंसा मामले में बजरंग दल के बिट्टू बजरंगी को CIA तावडू ने गिरफ्तार किया था. नूंह के थाना सदर में विभिन्न धाराओं के तहत बिट्टू बजरंगी पर मामला दर्ज किया गया था.
Bittu Bajrangi news: हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उनमें एक आरोपी बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार भी था. उसे 15 अगस्त की शाम फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था. अब उसे जमानत मिल गई है. वो जल्द जेल से बाहर आएगा. आरोप है कि बिट्टू बजरंगी ने मुस्लिमों की भावनाएं भड़काने वाला बयान दिया था. उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था..जिसमें उसने खुद को ‘जिहादियों का जीजा’ बताया था.
15 दिन पहले किया गया था गिरफ्तार
पुलिस की स्पेशल टीम ने 15 अगस्त, 2023 को सादी वर्दी में फरीदाबाद पहुंचकर बिट्टू के घर में दबिश दी थी. बिट्टू के पड़ोसियों के मुताबिक, सादी वर्दी में आई एक टीम सीधे बिट्टू के घर में घुसी और चंद मिनटों में उसे गर्दन से पकड़कर धकियाते हुए ले गई थी. “बिट्टू बजरंगी” वही शख्स है, जिस पर 31 जुलाई को हिंदू संगठनों की धार्मिक यात्रा निकलने से पहले मुस्लिमों के बारे में भड़काऊ बयान दिया था.
‘जीजा आ रहे हैं तुम्हारे..’ का वीडियो वायरल हुआ
सोशल मीडिया पर एक वीडियो में “बिट्टू बजरंगी” को यह कहते सुना जा सकता है कि वो नूंह पहुंच रहा है और उसके स्वागत के लिए फूल मालाएं तैयार रखें. उस दौरान “बिट्टू बजरंगी” के समर्थकों ने एक समुदाय विशेष के लिए ”जीजा आ रहे हैं तुम्हारे” कहा. मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि इससे मुस्लिम भड़क गए थे और फिर नूंह में हिंसा हुई. कई मुस्लिम संगठन नूहं में हुई हिंसा के बाद से ही “बिट्टू बजरंगी” और मोनू मानेसर पर कार्रवाई की माँग कर रहे थे. जिसके उपरांत बिट्टू को CIA तावडू ने गिरफ्तार किया था. एएसपी उषा कुंडू की शिकायत पर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
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विभिन्न धाराओं में हुई थी गिरफ्तारी, फिर भी जमानत
नूंह के थाना सदर में विभिन्न धाराओं के तहत बिट्टू बजरंगी पर मामला दर्ज किया गया था. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, नूंह हिंसा मामले में बिट्टू बजरंगी पर धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506, 25, 54, 59 लगाई गईं थीं. इन धाराओं में जमानत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आज उसे जमानत मिल ही गई है.
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