Bharat Express

गोपाल कृष्ण




भारत एक्सप्रेस


13 मई को स्वाति मालीवाल से मारपीट की घटना सामने आई थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे।

याचिका में कहा गया है कि ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्च’ नाम की डॉक्यूमेंट्री ने देश की छवि को खराब किया है. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय न्यायापालिका के खिलाफ झूठे व मानहानिकारक आरोप लगाए हैं.

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एवं न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने इसके साथ ही एकल पीठ के 31 जुलाई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली कंपनी व सिंह की अपील को स्वीकार कर लिया.

शिकायत के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में मुस्लिम विरोधी प्रचार किया और सांप्रदायिक भाषा का इस्तेमाल किया।

मामले की जांच सीबीआई ने की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर संभाली थी।

द्वारका कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने इस तरह से आरोपी बनाने को लेकर दिल्ली पुलिस से एक रिपोर्ट मांगी है और संबंधित डीसीपी से यह बताने को कहा है कि किस आधार पर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया.

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि कॉटन की कमी और डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण लड़के को इलाज से इनकार करना मनमाना, अन्यायपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण, भेदभावपूर्ण, अनैतिक है.

कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता लड़की एक अवैध प्रवासी नहीं है. वह भारतीय मूल के व्यक्ति की संतान है, जो नागरिकता की धारा 5(1)(ए) के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति की श्रेणी के तहत नागरिकता पंजीकरण की हकदार है.

दिल्ली शराब नीति मामले में ED की ओर से 8वां आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और अदालत से सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है

ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं.