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Delhi Air Pollution: प्रदूषण में मामूली सुधार के बाद हटाए गए GRAP-4 के प्रतिबंध, अब दिल्ली में फिर से चालू होंगी ये गतिविधियां

Air Pollution: वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद ग्रेप 4 के तहत आने वाले प्रतिबंध तो हटा दिए गए हैं, लेकिन GRAP के चरण 1 से चरण- 3 के तहत आने वाले प्रतिबंध जारी रहेंगे.

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दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की कतार

Delhi Air Pollution: दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के कम होने और अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के चलते बड़े फैसला लिया गया है. अब जीआरएपी (GRAP) 4 के तहत आने वाले प्रतिबंधों को हटा लिया गया है. राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता (AQI) का स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है जिसके चलते यह फैसला लिया गया है. अब ग्रेप-4 के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटने के बाद से दिल्ली एनसीआर में फिर से पहले जैसी गतिबधियां शुरू हो जाएंगी. इसमें डीजल वाले वाहनों और निर्माण के काम फिर से शुरू हो जाएंगे.

दिल्ली में फिर से प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों की एंट्री हो जाएगी. इसके अलावा जहं भी कनस्ट्रेक्शन वाले काम चले रहे थे. उन्हें फिर से शुरू कर दिया जाएगा.

ग्रेप के चरण 1 से चरण 3 के प्रतिबंध रहेंगे लागू

वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद ग्रेप 4 के तहत आने वाले प्रतिबंध तो हटा दिए गए हैं, लेकिन GRAP के चरण 1 से चरण- 3 के तहत आने वाले प्रतिबंध जारी रहेंगे. क्योंकि प्रदूषण में मामूली सुधार आया है. हालात अभी ज्यादा सही नहीं हुए हैं. लोगों को अभी सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है. गाजियाबाद में वायु गुणवक्ता 274, नोएडा में 258, फरीदाबाद में 328, और गुरुग्राम में 346 दर्ज की गई. जो कि बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में आती है.

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ग्रेप 4 के तहत इन पर लगा था प्रतिबंध

प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने मीटिंग में फ़ैसला लिया था कि – CAQM के GRAP-4 के नियम लागू रहेंगे. जिसके तहत BS3 की पेट्रोल और BS4 की डीजल गाड़ियों पर बैन रहेगा. Non Essentials वाले ट्रकों पर बैन रहेगा. हरियाणा और यूपी की सरकारों से अपील थी कि वो पूर्वी-पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे पर यातायात टीमें तैनात करें. इसके अलावा राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, बिजली पारेषण, पाइपलाइनों के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

– भारत एक्सप्रेस

 

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