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Money Laundering: ED के समन पर पेश नहीं होने पर अमानतुल्लाह के खिलाफ शिकायत, अदालत 9 को सुनाएगी फैसला

दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ED के समन पर पेश नहीं होने पर अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई. ED की याचिका पर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. अब 9 अप्रैल को फैसला आएगा.

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आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान।

Vijay Ram Edited by Vijay Ram

Delhi Waqf Board Case: दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा कसता जा रहा है. ED ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान के पेश नहीं होने पर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अदालत में 9 अप्रैल को सुनवाई होगी.

संवाद सूत्रों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ED ने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी.

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ED के समन पर पेश नहीं हुआ अमानतुल्लाह

दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ED के समन पर अमानतुल्लाह खान पेश नहीं हुआ था, जिसके चलते उसके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई गई. ED की याचिका पर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब इस मामले में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट 9 अप्रैल को फैसला सुनाएगी.

खान ने अवैध तरीके से भर्तियां की थीं: ED

अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां की थीं. मामला उजागर होने पर ED की ओर से अमानतुल्लाह के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई. ED ने पाया कि खान ने सरकार की शह में भारी मात्रा में धन जुटाया था.

— भारत एक्सप्रेस



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