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Delhi Excise Policy Case: आप नेता संजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, अदालत ने ED को दिया ये आदेश

Delhi Excise Policy Case: आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

Sanjay Singh AAP delhi news

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह. (फोटो फाइल)

Delhi Excise Policy Case: आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है. इससे पहले कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 21 दिसंबर को सुनवाई करते हुए 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था. वही कोर्ट ने 11 दिसंबर को भी सुनावाई करते हुए न्यायिक हिरासत 10 दिनों के बढ़ा दी थी. बता दें कि संजय सिंह आप पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं. ED ने उनको 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

बता दें कि गुरुवार को संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में जमानत अर्जी पर दाखिल की थी. इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था. हालांकि उनकी न्यायिक हिरासकत को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया था.

कोर्ट ने जांच एजेंसी को दिया ये आदेश

कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया और उनकी याचिका खारिज कर दी. इसके अलावा कोर्ट ने जांच एजेंसी को भी आदेश दिया है कि वह अपनी सभी चार्जशीट की कॉपी को 23 दिसंबर तक आरोपी के वकील को महुैया कर दें. इसके बाद 10 जनवरी को इस मामले में मुख्य सुनवाई होती है. तभी इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

आप पर कस रहा जांच एजेंसी का शिकंजा

कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद आप नेता संजय को 10 जनवरी तक जेल में ही रहेना होगा. दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप पार्टी पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है. इस मामले में अब तक सीएम मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं. वहीं सीएम केजरीवाल को भी ईडी ने दो समन जारी कर चुकी है. हालांकि अभी तक अरविंद केजरीवाल उनके सामने पेश नहीं हुए है.

– भारत एक्सप्रेस

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