राघव चड्ढा (फोटो फाइल)
Rajya Sabha: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता को बहाल कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के निलंबन रद्द करने के बाद राज्यसभा सभापति की ओर से निलंबन को वापस ले लिया गया है. इसके बाद आप सांसद ने खुशी जाहिर की और सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए जनता को इमोशनल मैसज दिया. बता दें कि राघव चड्ढा की करीब 3 महीने से ज्यादा समय के बाद राज्यसभा में वापसी हुई है. उनको 11 अगस्त 2023 को सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था. निलंबन रद्द किए जाने के बाद राघव चड्डा ने सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा सभपति जगदीप धनकड़ का धन्यवाद दिया.
आज ठीक 115 दिनों के बाद आप सांसद राज्यसभा पहुंचे है. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि- 115 दिन बाद मेरा निलंबन समाप्त हुआ. मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा सभापति का धन्यवाद करता हूं. मैं 115 दिन सदन के बाहर रहा, इस दौरान मैं लोगों के हक की बात नहीं कर पाया, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाया लेकिन देर आए दुरुस्त आए. अंततः राज्यसभा में मेरा निलंबन समाप्त हुआ और न्याय हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने लिया मामले पर संज्ञान
राघव चड्ढा ने निलंबन वापसी पर वीडियो जारी कर बताया कि- मुझे 11 अगस्त को मुझे राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था. मैं अपने निलंबन को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और अब 115 दिनों के बाद मेरा निलंबन रद्द कर दिया गया है. मुझे खुशी है कि मेरा निलंबन वापस ले लिया गया है और मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को धन्यवाद देना चाहता हूं.
#WATCH दिल्ली: AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा, “115 दिन बाद मेरा निलंबन समाप्त हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट और राज्यसभा सभापति का धन्यवाद करता हूं। मैं 115 दिन सदन के बाहर रहा, इस दौरान मैं लोगों के हक की बात नहीं कर पाया, उनके अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाया लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अंततः… pic.twitter.com/QohUJElnMh
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 4, 2023
राघव चड्ढा पर लगा था ये आरोप
दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर पांच सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के मामले में आप सांसद पर यह कार्रवाई हुई थी. राघव चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने सांसदों की मंजूरी के बिना उनकी सदस्यता वाली समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था, जो कि नियमों का उल्लंघन है
– भारत एक्सप्रेस
इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.