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Indian Railways: ट्रेन टिकट खो जाने पर न हो परेशान, सफर नहीं करने पर मिलेगा रिफंड! जानें नियम

IRCTC Ticket Booking: अगर आपका ट्रेन टिकट सफर से पहले ही खो जाता है तो आपको एक काम करना होगा. इसके बाद ही आप सफर के लिए हकदार होंगे.

इंडियन रेलवे

Duplicate Ticket: देश में रेल यात्रा को काफी अच्छा माना जाता है. लेकिन बदलते दौर में कांउटर टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों की संख्या पिछले कुछ सालों में काफी कम हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग है जो विंडो से ही टिकट लेकर सफर करना बेहतर मानते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर आपका ट्रेन टिकट कही खो जाए तो क्या होगा? और अगर आप इसे फिर से वापस पाना चाहते हैं तो आपको  क्या करना चाहिए.

तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपका ट्रेन टिकट खो जाए तो आपको क्या करना चाहिए. यदि आपका ट्रेन टिकट फट या कट जाए तो भी आपको क्या करना होगा इस बारे में बताते है.

बनवा सकते हैं डुप्लीकेट टिकट 

यदि आपने अपना कंफर्म टिकट कही खो दिया है और आपको सफर करना बहुत जरूरी है तो आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के कांउटर से डुप्लीकेट टिकट ले सकते हैं. लेकिन आपके ध्यान देना होगा कि आपका टिकट कंफर्म और आरएसी हो. जिसके बाद ही आपको टिकट के बदले डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाएगा.

कितना लग सकता हैं चार्ज 

यदि आपका टिकट खो गया है और आप डुप्लीकेट टिकट बनवाने जा रहे हैं तो आपको कुछ  चार्ज देने होगा. स्लीपर कैटेगरी के लिए  आपको 50 रुपये का चार्ज और अन्य कैटेगरी के लिए 100 रुपये का चार्ज देना होगा. वहीं आपका टिकट कट गया है या क्षतिग्रस्त हो चुका है तो टिकट के लिए आपको टिकट का 25 फीसदी रकम देना होगा.

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नहीं सफर किया तो भी मिल सकता हैं रिफंड 

यदि आपका टिकट कही खो गया है या फिर कट गया है तो आप ट्रेन में मौजूद टीटीई से संपर्क कर सकते हैं और इसकी जानकारी भी वहां मौजूद लोगो को दे सकते हैं. वहीं अगर आपको डुप्लीकेट टिकट बनवाने के बाद सफर करने का मन नहीं हैं तो इसे आप काउंटर पर जाकर वापस कर सकते हैं. रेलवे जांच करने के बाद आपको टिकट का पैसा रिफंड कर देगा.

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