प्रतीकात्मक तस्वीर
Delhi Excise policy: राजधानी दिल्ली में नई शराब नीति को लागू होने में काफी समय लग रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने पनी मौजूदा एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया है. इसके लिए दिल्ली में शराब विक्रेताओं को शुक्रवार को एक एडवाइजरी जारी की गई. अब दिल्ली में सभी शराब की दुकान चलाने वालों को 5 अक्टूबर अपना लाइसेंस रिन्यू कराना होगा. एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से अपेक्षित मंजूरी के बाद नीति को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है.
सरकार की तरफ से जारी की एडवाइजरी में कहा गया है कि L15/एल-15एफ और एल-16/एल-16एफ के सभी लाइसेंसधारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे लाइसेंस रिन्यूवल के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ईएससीआईएमएस (ESCIMS) पोर्टल में अपने खातों तक पहुंच कर लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए अपने आवेदन 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन जमा करें
30 सितंबर को खत्म हो रही थी लागू एक्साइज पॉलिसी
दरअसल पिछले साल 1 सितंबर को नई शराब नीति का विस्तार करने के लिए राज्यपाल वीके सक्सेना के पास आबकारी विभाग का प्रस्ताव सरकार की तरफ से मंजूरी के लिए भेजा गया था. तब एक अधिकारी ने बताया था कि फाइल को एलजी कार्यालय से मार्क करके सरकार को वापस भेज दिया गया है. जाहिर है कि मौजूदा एक्साइज पॉलिसी 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, जिसके लिए दिल्ली में खुदरा और थोक शराब के शराब व्यापार को संचालित करने के लिए नियामक जरुरतों के लिए एक नई नीति के साथ इसके विस्तार की जरुर थी. फिलहाल आबकारी नीति को पहले सरकार ने 31 मार्च के बाद छह महीने के लिए बढ़ा दिया था.
नई शराब नीति को लिया गया था वापस
बता दें पिछले साल जुलाई में नई शराब नीति को लेकर विवाद होने की वजह से इस नीति को वापस ले लिया गया था. इस मामले में दिल्ली उपमुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके चलते उन्हें जेल भी हुई है. हालांकि सीबीआई अभी तक इस मामले की जांच कर रही है