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Bihar: लागू हुआ 75 फीसदी वाला आरक्षण बिल, राज्यपाल ने लगाई मुहर, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Bihar New Reservation Bill: राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में अब एससी-एसटी ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है.

nitish kumar

बिहार के सीएम नीतीश कुमार

Bihar: बिहार में अब 75 फीसदी वाला नया आरक्षण बिल लागू हो गया है. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में अब एससी-एसटी ईबीसी और ओबीसी के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है. बता दें नीतीश सरकार ने इस बिल को सदन में पेश किया था. वहां से पास होने के बाद इसे राज्यपाल को सौंपा गया था. आज यानी की मंगलवार से इसको लागू कर दिया गया है. बता दें कि बिहार सरकार ने आरक्षण में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

बिहार में अब शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी तक का आरक्षण मिलेगा. इससे पहले यह 60 प्रतिशत मिलता था.

60 फीसदी से 75 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान

इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में घोषणा की थी कि बिहार में अब आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा. 60 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर 75 फीसदी किया जाएगा. इस एलान के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी. ढाई घंटे के भीतर ही कैबिनेट ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी. इसके बाद 9 नवंबर को दोनों सदनों से इसे पारित किया गया था.

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सदन में पेश प्रस्ताव में क्या कहा गया था

नीतीश सरकार ने सदम में जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें अनुसूचित जाति को 4 प्रतिशत तक आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था. यानी कि फिलहाल उन्हें 16 फीसदी मिलता था तो इस बढ़ाकर 20 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को फिलहाल 30 फीसदी आरक्षण मिलता था तो इसे 13 प्रतिशत बढ़ाकर 43 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया. वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत कोटा का प्रस्ताव रखा गया. साथ ही कमजोर आर्थिक वर्ग के लिए पहले से ही 10 प्रतिशत का आरक्षण रखा गया है.

– भारत एक्सप्रेस

 



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