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UP News: अब 31 दिसबंर तक चला सकेंगे डीजल जनरेटर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लिया निर्णय, जानें प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप की प्लानिंग

वायु गुणवत्ता आयोग ने जो यह छूट दी है, वो आवश्यक सेवाओं, ऊंची इमारत में रहने वाले लोगों के कड़े विरोध को देखते हुए दी गई है.

सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Diesel generator ban news: दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता (एक्यूआई) के स्तर को सुधारने के लिए एक अक्तूबर से पूरे एनसीआर में ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ) लागू हो जाएगा, बावजूद इसके लोगों के आक्रोश को देखते हुए इसके कार्यान्वयन अवधि के दौरान भी डीजी सेट (डीजल जनरेटर) चलाने की अनुमति दी जा रही है. इसी के तहत पर्यटन मंत्रालय ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक सभी क्षमता श्रेणियों के डीजी सेट को चलाने की अनुमति दे दी है. वहीं प्रदूषण से निपटने के लिए एक अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू हो जाएगा. हालांकि इसके कार्यान्यवन से पहले डीजी को लेकर दी गई अनुमति को अपवाद के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लिया है.

एक अक्टूबर से लागू होने जा रहे ग्रेप नियमों को कड़ाई से पालन कराने पर अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, रक्षा प्रतिष्ठानों, दूरसंचार, आईटी डाटा सेंटर जैसी आपातकालीन सेवाओं के प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब 31 दिसम्बर तक डीजी सेट को लेकर दी गई छूट के बाद प्रभावितों को खासा राहत मिली है. बता दें कि वायु गुणवत्ता आयोग ने जो यह छूट दी है, वो आवश्यक सेवाओं, ऊंची इमारत में रहने वाले लोगों के कड़े विरोध को देखते हुए दी गई है. मालूम हो कि तमाम आवासीय कल्याण संगठन (RWA) आयोग के प्रतिबंधों का कड़ा विरोध कर रही थीं. विभिन्न आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि ने विरोध करते हुए ये भी कह रहे थे कि इस आदेश को लागू करने से पहले राज्यों को बिजली की सातों दिन और 24 घंटा आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए. इसी के साथ विरोध करते हुए आवासीय कल्याण संगठन ने एनसीआर में एकमात्र पीएनजी प्रदाता इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) को पूरे एनसीआर में अपना नेटवर्क बढ़ाने की भी मांग की थी.

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डीजी सेट को लेकर इनको दी गई है छूट

दूसरी ओर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने डीजी सेट को लेकर जो निर्णय दिया है, उसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि, डिजी सेट विभिन्न आवासीय एवं वाणिज्यिक इमारतों, एस्केलेटर, लिफ्ट,चिकित्सीय सेवाओं, ट्रैवलेटर, नर्सिंग होम और अस्पताल, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरणों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, और दवाओं के निर्माण में शामिल इकाइयों, रेलवे स्टेशन, रेलवे सेवाओं, एमटीआरएस सेवाओं और ट्रेनों और स्टेशनों समेत मेट्रो रेल और हवाई अड्डे, अंतर राज्य बस टर्मिनल (आईएसबीटी),जल पंपिंग स्टेशन, गंदा पानी साफ करने के संयंत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं, दूरसंचार एवं आईटी डेटा सेवाओं और अन्य सूचीबद्ध आपातकालीन सेवाओं में ही केवल डीजी सेट के इस्तेमाल को लेकर छूट होगी.

-भारत एक्सप्रेस



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