किसान प्रदर्शनकारियों से संबंधित भड़काऊ या फर्जी ट्वीट करने वाले अकाउंट और पोस्ट्स को हटाया जा रहा है.
X Account Suspended: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने किसान आंदोलन से जुड़े बहुत-से लोगों के अकाउंट्स और संबंधित फैन पेज को फ्रीज कर दिया है. कई अकाउंट्स सस्पेंड भी किए गए हैं. यह जानकारी X ने अपने ग्लोबल गवर्नेंस अफेयर्स अकाउंट के जरिए दी. X के मालिक एलन मस्क ने कहा— “हमें भारत सरकार ने कई X अकाउंट-पोस्ट हटाने को कहा है, हम उस आदेश का पालन करेंगे.”
फ्रीज किए गए X अकाउंट्स में कई प्रमुख किसान नेताओं और उनको समर्थन करने वाले X अकाउंट भी शामिल हैं. दरअसल, भारत सरकार ने X को निर्देश दिए थे कि प्रदर्शनकारियों से संबंधित जितने भी भड़काऊ या फर्जी ट्वीट करने वाले अकाउंट और उनसे संबंधित पोस्ट हैं, उनको निलंबित कर दिया जाए. केंद्र सरकार ने किसानों के ‘दिल्ली चलो प्रदर्शन’ से जुड़े कई मामलों के चलते ये आदेश जारी किया था. उसके बाद एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी X (पूर्व में ट्विटर) ने कार्रवाई की.
प्रदर्शन खत्म होने तक बंद रहेंगे अकाउंट्स
बताया जा रहा है कि फ्रीज किए गए X अकाउंट्स 14 और 19 फरवरी को जारी किए गए आदेश के चलते अभी बंद ही रहेंगे. शर्तों में कहा गया है कि विरोध—प्रदर्शन होने तक ये अकाउंट्स बंद रहेंगे. बाद में सोशल मीडिया कंपनियां इन खातों और चैनलों पर रोक हटा सकती हैं. लिहाजा किसान आंदोलन खत्म होने के बाद इन अकाउंट्स को फिर से चालू किए जाने की उम्मीद है.
X ने केंद्र सरकार के आदेशों के पालन पर असहमति जताते हुए किया विरोध
X ने किसानों के विरोध से संबंधित अकाउंट्स और पोस्ट को रोकने के लिये भारत सरकार के आदेश को मान तो लिया, लेकिन इस ठोस कदम को उठाने के लिये अपनी असहमति भी जता दी है. X ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार के निर्देशों को मानकर कार्रवाई तो की गई है, साथ ही यूजर्स को भी जानकारी दे दी गई है.
X ने दिया ‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ का हवाला
हालांकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए एलन मस्क की कंपनी ने ये साफ कर दिया है कि “केंद्र सरकार के आदेश को मानते हुए कंपनी ने इन अकाउंट्स और पोस्ट को केवल भारत में ही रोकेगी. हम इन कार्रवाइयों पर असहमति जता रहे हैं. इसके साथ ही ये मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पोस्ट तक भी जानी चाहिए.”
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गृह मंत्रालय के अनुरोध पर आईटी विभाग को आदेश
गृह मंत्रालय के अनुरोध पर आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत 14 और 19 फरवरी को एक आदेश जारी किया गया था. जिसमें लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय के अनुरोध पर 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी हुए थे. जिसमें X (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, ,फेसबुक और कुछ अन्य सोशल मीडिया मंचों के खातों और लिंक को करने का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया था.