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Delhi Waqf Board: मनी लांड्रिंग मामले में हैदर, दाऊद और इमाम पर अदालत का फैसला सुरक्षित, ED ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Delhi News Today: दिल्ली में दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आज राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने तीनों आरोपियों की ED हिरासत बढ़ाने की मांग पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया. आइए जानते हैं दोनों पक्षों की ओर से क्या दलीलें दी गईं…

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दिल्ली वक्फ बोर्ड

Delhi Waqf Board Case: दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले पर राउज़ एवेन्यु कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई हुई. कोर्ट ने तीनों आरोपियों की ED हिरासत बढ़ाने की मांग पर आज फैसला सुरक्षित रख लिया. बताया जा रहा है कि ED ने ज़िशान हैदर, दाऊद नासिर, जावेद इमाम सिद्दीकी की हिरासत 5 दिन बढ़ाने की मांग की. ED द्वारा कई खुलासे भी किए गए.

ED ने कहा कि ज़ीशान के मोबाइल से 36 करोड़ के अग्रीमेंट के बारे में पता चला है. ED ने कहा कि उनके पास डायरी में 6 करोड़ के कैश ट्रांजेक्शन की बात लिखी हुई है. ED ने कहा कि जांच अभी अहम मोड़ पर है, जांच को एक नतीजे तक पहुंचाने के लिए तीनो आरोपियों की ED हिरासत की ज़रूरत है.

 

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डायरी में 1200 ग़ज़ की प्रॉपर्टी का ज़िक्र- ED

राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने ED से पूछा कि मामले में अपराध की आय क्या है? ED ने कहा कि हम चार्जशीट में मामले में अपराध की आय के बारे में बताएंगे, दूसरी जांच एजेंसी से हमारा कोई संबंध नहीं है. ED ने कहा कि डायरी में 1200 ग़ज़ की प्रॉपर्टी का ज़िक्र है, और अमानतुल्लाह खान का भी नाम उस डायरी में लिखा हुआ है. ED ने कहा कि प्रॉपर्टी की कीमत 13 करोड़ बता कर हमको गुमराह करने की कोशिश की गई, जबकि उसी तारीख का एक और एग्रीमेंट 36 करोड़ का भी किया गया. ED ने कहा कि कुल 36 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया गया और 13 करोड़ दिखाने की कोशिश की गई.

वहीं, आरोपी जावेद इमाम के वकील ने कहा कि पहले 15 बार पूछताछ कर चुकी है, अब ED हिरासत में पूछताछ की क्या ज़रूरत है. आरोपी दाऊद नासिर के वकील ने कहा कि मुझसे सुबह एक बजे तक पूछताछ की है, मेरी तबियत नहीं ठीक थी अस्पताल में एस्टरॉयड लगाया गया और वहां से आने के बाद भी पूछताछ की गई, और इंग्लिश के पेपर पर दस्ताख़त कराई गई जिसका मैने विरोध किया था. आरोपी के वकील ने कहा कि कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में नहीं किया गया, 2 करोड़ रुपया ट्रांजेक्शन बैंक के ज़रिए किया गया था. जावेद इमाम की प्रॉपर्टी है जिसका एग्रीमेंट लगभग 13 करोड़ का था मैंने दो करोड़ रुपया बैंक के ज़रिए दिया.

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आरोपी ने कहा कि एक डायरी का ज़रिए मुझको फसाने की कोशिश हो रही है, उसकी डायरी में किसका नाम कैसे लिखा गया यह किसी को नहीं पता, 6 करोड़ से मेरा कोई लेना देना नहीं है. आरोपी के वकील ने कहा 2016 में CBI ने FIR दर्ज किया, जिसमें चार्जशीट दाख़िल की जा चुकी है, जिसमें अमानतुल्लाह खान को ज़मानत मिल चुकी है CBI केस में अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी नहीं हुई थी.

— भारत एक्सप्रेस



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