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Hit and Run new law: नए कानून के खिलाफ 8 राज्यों में हड़ताल पर ट्रक ड्राइवर, विरोध में तीसरे दिन कई शहरों में निजी गाड़ियां भी नहीं चलीं

केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल चल रही है. मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में ड्राइवरों ने तीसरे दिन विरोध प्रदर्शन किया.

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ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल

Rohit Rai Edited by Rohit Rai

Truck Drivers’ Strike: देश-दुनियाभर के लोग जहां नए साल के जश्न में डूबे हैं, वहीं कई राज्यों के ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं. उन्होंने यह हड़ताल भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद शुरू की है. दरअसल, सरकार ने कानून संशोधित करते हुए हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया है.

इससे ट्रक ड्राइवर्स और उनकी यूनियनें सरकार से खफा हो गई हैं. नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल चल रही है, जिसे आज यानी सोमवार को तीसरा दिन था.

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हड़ताल के दौरान देश के 8 राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया. कहीं, चक्का जाम हुए तो कहीं मुख्य मार्ग रोक दिए गए.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर आदि शहरों में बसें नहीं चलने दी गईं. राजस्थान में भी आधे दिन निजी गाड़ियां नहीं चलीं. वहीं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रक ड्राइवरों ने सड़क पर वाहन खड़े कर आग लगा दी. इससे टायर जलने लगे और उनका धुआं दूर-दूर तक फैल गया.

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