Bharat Express

Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, गुजरात HC से नहीं मिली थी राहत

Supreme Court: हाईकोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं. उन्होंने अभी सिर्फ कोर्ट में याचिका दायर की है. सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं.

Rahul Gandhi

Rahul Gandhi: राहुल गांधी, नेता कांग्रेस (फाइल फोटो)

Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात सरनेम पर टिप्पणी को लेकर हुए मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने आज 15 जुलाई शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद उच्च न्यायलय में याचिका दाखिल की है. इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाने से इंकार करते हुए उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि था कि उनके कई मामले पहले लंबित पड़े हुए हैं. इसलिए उनकी सजा को कम नहीं किया सकता है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी फिलहाल सांसद बने रहने या चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं. उन्होंने अभी सिर्फ कोर्ट में याचिका दायर की है. सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकते हैं.

मोदी सरनेम मामले में मिली थी सजा

2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी. उन्होंने ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि था सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, सभी चोरों का सरनेम एक जैसा क्यों होता है. इसको लेकर गुजरात के एक विधायक ने उनके मामला दर्ज कराया था उनका आरोपा का था उन्होंने पूरे मोदी समुदाय को अपमानित किया है. इसके बाद सूरत की कोर्ट ने उन्होंने 2 साल की सजा सुना दी. फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं.

यह भी पढ़ें- Kadi wali Panipuri: जिंदा मत छोड़ना; कढ़ी वाले गोलगप्पे पर भड़के लोग, कहा- गरुण पुराण में इसकी बहुत बड़ी सजा है

चली गयी थी लोकसभा की सदस्यता

राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई और उनका उनसे सरकारी आवास भी वापस ले लिया गया. उसके बाद से राहुल अपनी मां सोनिया गांधी के घर में रह रहें हैं.

– भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read