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Surya Namaskar: सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य किया सूर्य नमस्कार, बच्चे रोजाना करेंगे योग, भड़की इस्लामिक संस्था की याचिका न्यायालय से खारिज

स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाने के राजस्थान सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई. शिक्षामंत्री ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और बोले कि सूर्य नमस्कार एक तरह का सर्वांग योग है, ये बच्चों के लिए जरूरी क्रिया है.

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'सूर्य नमस्कार' में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शरीक हुए. उन्होंने बच्चों संग योग किया

Rajasthan News: राजस्थान के स्कूलों में विद्यार्थी अब नियमित रूप से सूर्य नमस्कार किया करेंगे. राजस्थान में भाजपा सरकार ने ‘सूर्य नमस्कार’ को सरकारी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है. गुरुवार, 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के दिन लाखों बच्चों ने राज्यभर के स्कूलों में प्रार्थनासभा के दौरान ‘सूर्य नमस्कार’ किया.

‘सूर्य नमस्कार एक तरह का सर्वांग योग, ये बच्चों के लिए जरूरी’

‘सूर्य नमस्कार’ में राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शरीक हुए. उन्होंने बच्चों संग योग किया और बोले कि सूर्य नमस्कार एक तरह का सर्वांग योग है, ये बच्चों के लिए जरूरी क्रिया है. उन्होंने कहा कि दुनियाभर में हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है. इसी प्रकार, ‘सूर्य नमस्कार’ में सभी तरह के योग समाहित है.

मुस्लिम फोरम की याचिका अदालत ने खारिज कर दी

दूसरी ओर ‘सूर्य नमस्कार’ को स्कूलों में अनिवार्य घोषित किए जाने पर इस्लामिक कट्टरपंथी तिलमिला गए. मुस्लिम फोरम की ओर से ‘सूर्य नमस्कार’ के खिलाफ अदालत में याचिका दायर कर दी गई. हालांकि, हाई कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो गई. याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पंजीकृत संस्था नहीं है. दरअसल, हाई कोर्ट में कोई याचिका तभी दायर की जा सकती है, जब वह रजिस्टर्ड संस्था हो.

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अब AIMIM ने कहा- हम जाएंगे हाईकोर्ट

खबर है कि अब मुस्लिम पक्ष की ओर से आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के महासचिव काशिफ जुबेरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. जुबेरी ने कहा, “हमें ये कतईं मंजूर नहीं है कि बच्चे सूर्य नमस्कार करें. हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकते हैं. अल्लाह ही सबका मालिक है.” सरकार के फैसले के खिलाफ उनकी ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट आगामी 20 फरवरी को सुनवाई करेगा.

— भारत एक्सप्रेस



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