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UAPA के तहत गिरफ्तार न्यूजक्लिक के फाउंडर की जमानत मामले पर कोर्ट में सुनवाई, दिल्‍ली पुलिस ने दीं ये दलीलें

Newsclick UAPA Case: पटियाला हाउस कोर्ट में प्रबीर पुरकायस्थ की ज़मानत अर्ज़ी पर आज दोपहर को सुनवाई शुरू हुई. जहां प्रबीर पुरकायस्थ के वकील ने कहा कि FIR में उनको आरोपी नहीं बनाया गया है. ऐसे में उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई गलत है.

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प्रबीर पुरकायस्थ को ले जाते अधिकारी.

Prabir Purkayastha And Amit chakravarty: गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार आरोपी और न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की ज़मानत मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यूजक्लिक के HR अमित चक्रवर्ती के वकील ने दिल्‍ली पुलिस के खिलाफ दलीलें दीं और जमानत की गुहार लगाई. वहीं, दिल्‍ली पुलिस ने अमित चक्रवर्ती की ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया.

संवाद सूत्रों के अनुसार, पटियाला हाउस कोर्ट में प्रबीर पुरकायस्थ के वकील ने कहा कि FIR में उनको आरोपी नहीं बनाया गया है. प्रबीर पुरकायस्थ के वकील ने कहा कि प्रबीर का न्यूज़ क्लिक में सिर्फ 0.09% शेयर है, उनका पत्रकारिता या मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं हैं. इसी तरह अमित चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि हमारे मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, ऐसे में अदालत को केस डायरी देखनी चाहिए कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया में आरोप सही साबित हो रहे हैं या नहीं. आरोपी के वकील ने कहा कि अदालत को देखना होगा कि मेरे खिलाफ क्या मैटीरियल रिकॉर्ड पर उपलब्ध है.

अमित चक्रवर्ती की ज़मानत अर्ज़ी का विरोध

कोर्ट के समक्ष जमानत अर्ज़ी की सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर दिल्ली पुलिस ने सवाल उठाया. दिल्ली पुलिस ने अमित चक्रवर्ती की ज़मानत अर्ज़ी का विरोध किया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि अमित को सेक्शन 437 के तहत ज़मानत अर्ज़ी दाखिल करना चाहिए. दिल्ली पुलिस ने कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में हैं.

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कोर्ट में अब 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

अब पटियाला हाउस कोर्ट 24 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा, जहां UAPA के तहत गिरफ्तार आरोपी और न्यूजक्लिक के HR अमित चक्रवर्ती की ज़मानत पर बहस होगी.

— भारत एक्सप्रेस



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