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Ankit Saxena Delhi Case: अंकित सक्‍सेना के हत्‍यारों को उम्रकैद की सजा, हर दोषी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगा

अंतर-धार्मिक प्रेम संबंधों के कारण दिल्‍ली के एक फोटोग्राफर अंकित सक्सेना की दिनदहाड़े हत्‍या कर दी गई थी. फरवरी 2018 के इस हत्‍याकांड पर आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया. तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

Ankit Saxena Murder Case Delhi

अंकित सक्सेना को दिल्ली में मार डाला गया था। वह एक मुस्लिम युवती से प्रेम करता था।

Ankit Saxena Murder Case Delhi: वर्ष 2018 में पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में हुई अंकित सक्सेना की हत्या के मामले में अदालत ने आज फैसला सुना दिया. अदालत ने इस मामले में तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत के आदेश में हर दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की यह रकम मृतक अंकित सक्सेना के परिवार को दी जाएगी.

न्‍यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अंकित सक्सेना की हत्‍या करने वालों में उसकी प्रेमिका के माता-पिता शहनाज बेगम और अकबर अली तथा मामा मोहम्मद सलीम शामिल थे. उन्‍होंने फरवरी 2018 में फोटोग्राफर अंकित सक्सेना के गले में चाकू घोंपकर दिनदहाड़े कर दी थी. हत्‍या की वजह एक हिंदू युवक के मुस्लिम युवती (शहजादी) से प्रेम संबंध थे. युवती का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी किसी हिंदू से प्‍यार करे.

यह फोटो उस मुस्लिम युवती की है, जो अकिंत से प्रेम करती थी। दोनों एक-दूजे संग जीना चाहते थे।

3 आरोपी 23 दिसंबर को दोषी ठहराए गए थे

बता दें कि अदालत ने पिछले साल 23 दिसंबर को अकबर अली, शहनाज़ बेगम और मोहम्मद सलीम को दोषी ठहराया था. इन तीनों ने फरवरी 2018 में दिन-दहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिया था. उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई तो बचने के लिए दया याचिका भी लगाई. हालांकि, अदालत ने माना कि हत्यारोपी नरमी के हकदार नहीं हैं. अदालत ने पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने के लिए डीएलएसए को पीड़ित प्रभाव आकलन रिपोर्ट संकलित करने और प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था.

बृहस्पतिवार, 7 मार्च 2024 को अदालत ने अपने आदेश में अकबर अली, शहनाज़ बेगम और मोहम्मद सलीम तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत आरोप किए गये. मारे गए अकिंत की प्रेमिका शहजादी की मां शहनाज बेगम को भी जान—बूझकर चोट पहुंचाने के अपराध का दोषी ठहराया गया.

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